वाराणसी
ऑटो एजेंसी ने ग्राहक के साथ किया धोखाधड़ी, मुकदमा दर्ज

वाराणसी। बड़ागाँव थानाक्षेत्र के अजोरेपुर गाँव निवासी एक स्कूटी क्रेता के साथ आटो एजेंसी के संचालक और कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी किये जाने के मामले को लेकर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पंचम वाराणसी ने बड़ागाँव पुलिस को आरोपियों के विरुद्ध धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। जिसके सापेक्ष में स्थानीय पुलिस भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है ।
न्यायालय को दिये गये प्रार्थना पत्र में उपरोक्त गाँव निवासी गुलाब चंद्र तिवारी ने आरोप लगाया है की वह बड़ागाँव बसनी रोड पर स्थित सांई ऑटो जो की हीरो कंपनी के बाईक का सब डीलर है उसके यहां से सन् 2018 में हीरो कंपनी की प्लेजर स्कूटी लोन पर लिया था और किस्त अदा करता रहा। लेकिन 10 सितंबर 2019 को उपरोक्त एजेंसी एवं उसके मुख्य डीलर विशाल ऑटो एजेंसी डीएलडब्ल्यू रोड, लहरतारा के कर्मचारियों और अधिकारियों ने मेरी स्कूटी उठा ले गये।
इस संबंध में जब हमने जानकारी लिया तो पता चला की मुझे स्कूटी बेची गयी और मेरे नाम पर स्प्लेंडर बाईक फाइनेंस किया गया है। इस तरह दोनों एजेंसियों के संचालक और कर्मचारियों ने मेरे साथ धोखाधड़ी किया है।