पूर्वांचल
एकमुश्त समाधान योजना से विद्युत उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत : जिलाधिकारी
मीरजापुर। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेसवार्ता में जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने विद्युत विभाग की ‘एकमुश्त समाधान योजना 2024-25’ की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह योजना उपभोक्ताओं के विलंबित विद्युत बिलों के भुगतान में छूट देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। योजना का लाभ 15 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक लिया जा सकता है।
जिलाधिकारी ने बताया कि योजना तीन चरणों में लागू होगी:
पहला चरण: 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक (16 दिन)
दूसरा चरण: 1 जनवरी से 15 जनवरी तक (15 दिन)
तीसरा चरण: 16 जनवरी से 31 जनवरी तक (16 दिन)
प्रथम चरण में पंजीकरण कर एकमुश्त भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को अधिकतम छूट मिलेगी। घरेलू उपभोक्ताओं को 100% सरचार्ज छूट का लाभ मिलेगा। वहीं, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को 60% तक की छूट दी जाएगी।
पंजीकरण अनिवार्य
योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पंजीकरण के समय 30 सितंबर 2024 तक के मूल बकाए का 30% भुगतान करना होगा। उपभोक्ता विभागीय वेबसाइट, जनसेवा केंद्र, या विभागीय कार्यालय में पंजीकरण करा सकते हैं।
किसानों और विशेष श्रेणियों को लाभ
किसानों के निजी नलकूपों पर 31 मार्च 2023 तक के बकाए पर सरचार्ज में छूट का लाभ दिया जाएगा। यह सुविधा 7 मार्च 2024 से जारी है।
सरचार्ज छूट दरें चरणवार:
घरेलू उपभोक्ता:
एकमुश्त भुगतान: 100%, 80%, और 70% छूट (क्रमशः चरण 1, 2, 3)
किस्तों में भुगतान: 75%, 65%, और 55% छूट
वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ता:
60%, 50%, और 40% छूट (क्रमशः चरण 1, 2, 3)
विवादित मामलों का समाधान
योजना के तहत न्यायालय में लंबित प्रकरणों का समाधान भी किया जाएगा। उपभोक्ता को भुगतान के बाद केस वापस लेने का वचन देना होगा।
अधिकारी और मीडिया प्रतिनिधि रहे मौजूद
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी शिव प्रताप शुक्ल, अधीक्षण अभियंता इं. रामदास, अधिशासी अभियंता योगेश कुमार समेत अन्य अधिकारी एवं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
जिलाधिकारी ने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे समय रहते योजना का लाभ उठाएं और अपने बकाया बिलों का भुगतान कर राहत पाएं।