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पूर्वांचल

हिस्ट्रीशीटर के भतीजी के नाम से खरीदी गई जमीन कुर्क

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मऊ। शुक्रवार को टॉप टेन हिस्ट्रीशीटर कलीम उर्फ हीरा की भतीजी के नाम से खरीदी गई अचल संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर दिया गया। इस संपत्ति की अनुमानित कीमत 39 लाख 20 हजार रुपये बताई जा रही है। क्षेत्राधिकारी नगर अंजनी कुमार पांडेय के नेतृत्व में थाना दक्षिण टोला, कोतवाली पुलिस और राजस्व टीम ने यह कार्रवाई की।

एनडीपीएस एक्ट के तहत कलीम उर्फ हीरा जो अलाउद्दीनपुरा का निवासी के खिलाफ थाना कोतवाली नगर में यूपी गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज है। अभियुक्त ने अपराध से अर्जित धन का उपयोग करके सदर तहसील के मौजा पुरा लच्छी राय में एक मकान खरीदा था जिसे अपनी अवैध संपत्ति को छिपाने के लिए अपनी भतीजी अफसा परवीन के नाम पर दर्ज किया था।

पुलिस की जांच में यह पाया गया कि कलीम और उसकी भतीजी अफसा परवीन के पास इस मूल्यवान संपत्ति को खरीदने का कोई वैध आय स्रोत नहीं है। पुलिस अधीक्षक इलामारन जी ने 5 अक्तूबर को इस संपत्ति को कुर्क करने की सिफारिश की थी जिसके बाद जिलाधिकारी ने 22 अक्तूबर को इसे गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने का आदेश जारी किया।

इस संबंध में सीओ सिटी अंजनी कुमार पांडेय ने बताया कि अभियुक्त ने अपराध से अर्जित धन से यह संपत्ति खरीदी थी, और जांच के बाद कुर्की की कार्रवाई की गई।

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