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गाजीपुर

कासगंज जेल से रिहा हुए अब्बास अंसारी, पिता की बरसी पर गाजीपुर आने की अटकलें तेज

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गाजीपुर। मऊ के विधायक अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कासगंज जेल से दो साल आठ महीने बाद अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया। उनकी रिहाई से समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। अब चर्चा है कि वह 28 मार्च को अपने दिवंगत पिता मुख्तार अंसारी की पहली बरसी पर गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ने आ सकते हैं।

अब्बास अंसारी को नवंबर 2022 में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। फरवरी 2023 में चित्रकूट जेल से प्रशासनिक कारणों के चलते उन्हें कासगंज जेल ट्रांसफर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 7 मार्च 2025 को गैंगस्टर एक्ट के तहत उन्हें अंतरिम जमानत दी, जिसके बाद चित्रकूट कोर्ट ने 2-2 लाख रुपये के जमानतदारों की जमानत पर उनकी रिहाई का आदेश जारी किया।

परिजनों और समर्थकों को उम्मीद है कि अब्बास 28 मार्च को अपने पिता की बरसी पर फातिहा पढ़ने जरूर आएंगे। इसके अलावा, 30-31 मार्च को पड़ने वाली ईद भी वह गाजीपुर में मना सकते हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, उन्हें लखनऊ स्थित विधायक निवास पर रहना होगा और गाजीपुर या मऊ जाने के लिए अदालत से अनुमति लेनी होगी।

अब देखने वाली बात होगी कि क्या अब्बास अंसारी अपने पिता की कब्र पर दुआ के लिए पहुंच पाते हैं या नहीं।

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