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गाजीपुर

उच्च न्यायालय के निर्देश पर ग्राम प्रधानों का एकदिवसीय प्रशिक्षण संपन्न

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भांवरकोल (गाजीपुर)। ब्लाक सभागार में “हमारी योजना हमारा विकास” कार्यक्रम के तहत ग्राम प्रधानों का एकदिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन खंड विकास अधिकारी, कमलेश यादव की अध्यक्षता में हुआ।

बैठक के दौरान एडीओ पंचायत, सूर्यभानू राय ने पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 15 और धारा 95छ के अंतर्गत ग्राम प्रधानों के कर्तव्यों और अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। विशेष रूप से, ग्राम प्रधानों को आयकर रिटर्न, जीएसटी दाखिल करने के तरीके और महिला प्रधानों के अधिकारों पर प्रशिक्षण दिया गया।

एडीओ पंचायत ने ग्राम पंचायत विकास योजना (जीओडीपी) के अंतर्गत 9 थीम के आधार पर कार्य योजना बनाने और उसे ई-ग्राम स्वराज पर अपलोड करने की प्रक्रिया भी समझाई। साथ ही, ग्राम पंचायतों द्वारा आय उत्पन्न करने के विभिन्न उपायों पर भी चर्चा की गई। प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी स्वीकृति के विषय में भी ग्राम प्रधानों को जानकारी दी गई।

इस अवसर पर खंड शिक्षा अधिकारी, भांवरकोल ने कायाकल्प योजना पर जानकारी दी, जबकि खंड विकास अधिकारी कमलेश यादव ने जीपीडीपी और अन्य योजनाओं पर ग्राम प्रधानों को जागरूक किया।

कार्यक्रम में एडीओ आईएसबी, राजेंद्र प्रसाद, सचिव अजीत गौतम, राजकुमार यादव, ओमप्रकाश यादव, परवेज अली, राधेश्याम यादव, बृजेश कुमार, ग्रामीण प्रधान संगठन के अध्यक्ष राजेश राय बंगाली, संजू राय, बिट्टू कुशवाहा, भोला यादव, रामलाल, अजय कुशवाहा, लालबहादुर कन्नौजिया, पवन यादव, नौशाद अहमद सहित अन्य ग्राम प्रधान, सचिव और कर्मचारी उपस्थित रहे।

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