मऊ
माटीकला कारीगरों को मिलेगा बढ़ावा, मिलेगा 10 लाख तक का ऋण

मऊ। उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा माटीकला बोर्ड का गठन किया गया है और वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु शासन द्वारा जनपद को लक्ष्य आवंटित किए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को हो रहे निरंतर नुकसान को देखते हुए प्लास्टिक से बने कप, प्लेट आदि के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना है।
इसके विकल्प के रूप में मिट्टी से निर्मित पात्रों के उपयोग और उनके औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कुम्हार और माटीकला कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। माटीकला से जुड़े ऐसे कारीगर जो वर्तमान में इस कार्य में सक्रिय हैं और जिनकी उम्र 18 से 55 वर्ष के बीच है, उन्हें मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपये तक का ऋण बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।
इस योजना में बैंक द्वारा ऋण राशि का 95 प्रतिशत और उद्यमी द्वारा स्वयं का अंशदान 5 प्रतिशत रहेगा। पूंजीगत ऋण पर 25 प्रतिशत तक मार्जिन मनी के रूप में अनुदान भी मिलेगा। 5 लाख रुपये से अधिक के ऋण के लिए अभ्यर्थियों का कम से कम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई 2025 निर्धारित की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी किसी भी कार्य दिवस में जिला ग्रामोद्योग कार्यालय अंधा मोड़, भीटी, मऊ में संपर्क कर सकते हैं या मोबाइल नंबर 7408410764, 9450510803 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।