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गलत अकाउंट में कर दिया UPI से पेमेंट, फटाफट करें ये काम तभी मिलेंगे पूरे पैसे

कई बार ऑनलाइन पेमेंट करते समय हम जल्दबाजी में गलत अकाउंट में पेमेंट कर देते हैं ऐसे में अगर UPI या इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करते समय आपका पैसा गलती से किसी दूसरे के अकाउंट में चला जाए तो RBI द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार आप तुरंत टोल फ्री नंबर 18001201740 पर शिकायत दर्ज कराएं। आपका पैसा वापस आपके अकाउंट में कुछ ही घंटे के अंदर वापस आ जाएगा।
ध्यान रहे कि UPI और नेट बैंकिंग से गलत खाता नंबर पर पेमेंट हो जाए तो सबसे पहले 18001201740 नंबर पर इसकी शिकायत दर्ज करें एवं इसके बाद संबंधित बैंक जाएं और फार्म भरकर इसकी जानकारी दें। अगर बैंक मदद करने से आनाकानी करे या मदद करने से मना करे तो उस बैंक के खिलाफ bankingombudsman.rbi.org.in पर शिकायत करें।
RBI की गाइडलाइन के अनुसार, ऑनलाइन पेमेंट के दौरान गलती से किसी ग्राहक के खाते की रकम किसी और के पास चली जाती है तो बैंक की जिम्मेदारी है कि वह शिकायत पर गौर करके 48 घंटे के भीतर रिफंड करे। याद रखें हमेशा UPI और नेट बैंकिंग से पेमेंट करने के बाद फोन पर मिलने वाले मैसेज को डिलीट नहीं करें। इस मैसेज में PPBL नंबर होता है, जिसकी शिकायत के समय जरूरत पड़ती है।
गलत ऑनलाइन पेमेंट होने पर बैंक में कॉल कर सारी जानकारी के साथ PPBL नंबर दर्ज करवा कर 3 दिन के अंदर बैंक में जाएं और वहां अपनी लिखित शिकायत दर्ज करें। बैंक को दिए जाने वाला फार्म में ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर, तारीख, रकम और जिस गलत खाते में पैसे गए उसकी जानकारी अवश्य दें।