गाजीपुर
नकल माफियाओं को झटका, याचिका खारिज
गाजीपुर। जिले के कुख्यात नकल माफियाओं को बड़ा झटका लगा है। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट ने बुद्धम् शरणम् इंटर कॉलेज और ग्लोरियस पब्लिक स्कूल की कुर्की के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने जिलाधिकारी द्वारा जारी कुर्की आदेश को सही ठहराते हुए इसे बहाल रखा।
जिले के छावनी लाइन स्थित बुद्धम् शरणम् इंटर कॉलेज और ग्लोरियस पब्लिक स्कूल पर व्यापक पैमाने पर सामूहिक नकल कराने के गंभीर आरोप लगे थे। जिलाधिकारी ने इन आरोपों के आधार पर 12 फरवरी 2021 को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोनों विद्यालयों की कुर्की का आदेश दिया था। इसके तहत पुलिस प्रशासन ने दोनों संस्थानों को कुर्क कर सील कर दिया था।
कुर्की आदेश के खिलाफ विद्यालय संचालक पारसनाथ कुशवाहा ने गैंगस्टर कोर्ट में याचिका दायर की थी। विशेष न्यायाधीश अलख कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलें और सबूतों का अवलोकन करते हुए बुधवार को याचिका खारिज कर दी।
एडीजीसी (अपर जिला सरकारी अधिवक्ता) अखिलेश सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई संयुक्त अभियोजन निदेशक के निर्देशन में की गई। न्यायालय ने जिलाधिकारी के आदेश को उचित मानते हुए इसे बहाल रखा।