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वाराणसी

दुरसंचार कर्मचारियों से मारपीट करने व सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामलें में दो आरोपित दोषमुक्त

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रिपोर्ट – प्रदीप कुमार

वाराणसी। दुरसंचार कर्मचारियों से मारपीट करने व सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामलें में दो आरोपितों को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भारतेन्द्र सिंह की अदालत ने हबीबपुरा, चेतगंज निवासी रामनाथ चौधरी व राजू खान उर्फ ताज मुहम्मद पर आरोप सिध्द न होने पर साक्ष्य के आभाव में संदेह का लाभ देतें हुए बरी कर दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, विकास सिंह व चंद्रबली पटेल ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार गोदौलिया स्थित दुरसंचार विभाग के उपमंडल अधिकारी प चंद्रा ने 26 मई 1999 को सिगरा थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था कि उपभोक्ता रामनाथ चौधरी का लड़का व एक अन्य राजू खान नामक व्यक्ति दुरसंचार कार्यालय में टेलीफोन खराब होने की शिकायत लेकर आयें। वहां ड्यूटी पर कार्यरत कर्मचारी भृगनात प्रसाद बताया कि जेई के आने पर ही टेलीफोन ठीक हो पायेगा। इसपर वह लोग उग्र हो गये और गालियां देतें हुए वहा रखे टेलीफोन को पटककर तोड़फोड़ कर दिया और मारने पीटने लगे। इस दौरान मौके पर मौजूद जयराम नामक कर्मचारी को जान से मारने की धमकी देते हुए जबरन अपने साथ ले जाने लगे। इस बीच शोर सुनकर जब भीड़ जुटने लगी तो वह लोग भाग निकले।

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