पूर्वांचल
आरोपी को गिरफ्तार करना थानाध्यक्ष को पड़ गया भारी

जौनपुर। बरसठी के धोखाधड़ी के मामले में जिला जज द्वारा दी गई अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजना थानाध्यक्ष को भारी पड़ गया। आरोपी द्वारा हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई जिस पर हाईकोर्ट ने तत्कालीन थानाध्यक्ष बरसठी गोविंद देव मिश्रा (वर्तमान में सीबीसीआईडी इंस्पेक्टर) को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर 2024 को होगी।
जानकारी के अनुसार, 9 मई 2023 को बरसठी थाने में राकेश मिश्रा द्वारा अनिल कुमार मिश्रा और उनके पिता श्याम नारायण मिश्रा के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले में अनिल कुमार मिश्रा को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश जिला जज ने 25 मई 2023 को दिया, जबकि नियमित जमानत की सुनवाई 9 जून 2023 को निर्धारित की गई थी। लेकिन 7 जून 2023 को बिना न्यायालय की अनुमति के अनिल कुमार मिश्रा को पुलिस ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वह कई महीने तक जेल में रहे और फरवरी 2024 में हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन्हें रिहा किया गया।
इसके बाद उन्होंने तत्कालीन थानाध्यक्ष गोविंद देव मिश्र के खिलाफ जिला जज, डीजीपी, और पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दाखिल की जिस पर हाईकोर्ट ने तत्कालीन थानाध्यक्ष को अवमानना का नोटिस जारी किया।