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वाराणसी

Income Tax Rules: 1 अप्रैल से बदल रहे हैं इनकम टैक्स के कई नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

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(रिपोर्ट – प्रदीप कुमार)

वाराणसी| income tax Rules: एक अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है। इसके साथ ही अहम बदलाव होने जा रहे हैं। सबसे जरूरी बदलाव इनकम टैक्स को लेकर होने वाला है। इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। आइये जानते हैं कि एक अप्रैल, 2022 से क्या-क्या बदलने वाला है।

1- अपडेटेड आईटी रिटर्न फाइल करना
इस बार इनकम टैक्स के नियम में जो बदलाव हो रहा है, उसमें अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की सुविधा जरूरी है। जिस भी असेसमेंट ईयर का मामला है, उसके दो साल बाद अपडेटेड रिटर्न भरा जा सकता है। हालांकि, यह सुविधा सिर्फ उन टैक्सपेयर को उपलब्ध है जिन्होंने गलती से कम टैक्स भरा हो या टैक्सेबल इनकम की जानकारी छूट गई हो।

2- क्रिप्टो पर टैक्स
एक अप्रैल से भारत में क्रिप्टो भी टैक्सेबल है। क्रिप्टो से होने वाली आय से 30 फीसदी टैक्स लगने वाला है। इसके अलावा क्रिप्टो रिलेटेड ट्रांजेक्शन पर एक फीसदी टीडीएस भी कटेगा। इसी तरह क्रिप्टो से हुए लॉस को ऑफसेट करने की सुविधा भी नहीं मिलेगी।

3- एनपीएस डिडक्शन
राज्य सरकार के कर्मचारी अब एम्पलॉयर के एनपीएस कॉन्ट्रिब्यूशन पर ज्यादा डिडक्शन क्लेम कर सकेंगे। बजट में वित्त मंत्री ने कहा था कि राज्य सरकार के कर्मचारी भी अब बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता के 14 फीसदी के बराबर कंट्रीब्यूशन तक 80CCD (2) क्लेम कर सकेंगे। इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर लाभ मिलेगा।
4- कोविड ट्रीटमेंट पर राहत
कोरोना के इलाज के लिए आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कोरोना से होने वाली मौत पर 10 लाख रुपये की मिलने वाली रकम को टैक्स के दायरे के बाहर रखा गया है। सरकार ने दिव्यांग नागरिकों को भी मौका दिया है। अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है तो उसके गार्जियन बदले में इंश्योरेंस ले सकते हैं। इस पर उन्हें टैक्स छूट का लाभ मिलेगा।

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5- पीएफ अकाउंट पर टैक्स
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इनकम टैक्स (25वां संशोधन) नियम 2021 को एक अप्रैल से लागू करने का फैसला किया है। इसके लागू होने से ईपीएफ में अब 2.5 लाख रुपये तक का कंट्रीब्यूशन टैक्स फ्री होगा। अगर आपके ईपीएफ खाते में कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख रुपये तक का रहा तो ठीक, लेकिन इससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होने पर इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल हो जाएगा।

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