चन्दौली
“हेल्मेट नहीं तो पेट्रोल नहीं, फोटो भेजें होगी कार्रवाई” : प्रभारी जिलाधिकारी
चंदौली। प्रभारी जिलाधिकारी एसएन श्रीवास्तव की अध्यक्षता में मंगलवार को ’जिला सड़क सुरक्षा समिति’’ की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान उन्होंने जनपद में ’’नो हेल्मेट, नो फ्यूल’’ की रणनीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के सम्बन्ध में चर्चा की। निर्देशित किया कि पेट्रोल पम्प संचालकों एवं सम्बन्धित अधिकारियों का एक व्हाट्स-अप ग्रुप बनाया जाए। यदि पेट्रोल पम्प पर कोई दो पहिया वाहन चालक द्वारा बिना हेल्मेट पहने पेट्रोल भराने हेतु जोर-जबरदस्ती की जाती है तो उसकी फोटोग्राफ खिंचकर उक्त ग्रुप में डाला जाएगा। ताकि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा सके। साथ ही सम्बन्धित अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति के विरूद्ध एक हज़ार रुपए का चालान किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि यदि ऐसे दो पहिया वाहन चालक जिन्होंने हेल्मेट नहीं पहना है उन्हें पम्प संचालक द्वारा पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। आम जनमानस में सड़क सरक्षा के प्रति जागरूकता के साथ ही हेल्मेट न पहनने के कारण घटित दुर्घटनाओं के प्रति जागरूक किया जाएगा। ताकि मृतकों की संख्या काफी हद तक कमी लायी जा सके।
जनपद में कुल 2,51,858 दो पहिया वाहन पंजीकृत हैं। विदित है कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2023 में दो पहिया वाहन चालकों की कुल 13,982 दुर्घटनाओं हुई। इसमें कुल 7,397 दो पहिया वाहन चालकों की मृृत्यु हो गयी। यह आंकड़ा सड़क दुर्घटनाओं में मृत व्यक्त्यिों का 31 प्रतिशत है। प्रभारी डीएम ने कहा कि सम्भवत् यदि दो पहिया वाहन चालक द्वारा हेल्मेट लगाया गया होता तो दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या में कमी लायी जा सकती थी। सड़क दुर्घटनाओं में होनी वाली मृत्यु पर अंकुश लगाये जाने के उद्देश्य जनपद में 26 जनवरी 2025 से लागू है।
इसके अन्तर्गत जनपद के पेट्रोल पम्प संचालक द्वारा अपने पेट्रोल पम्प पर होर्डिंग लगाए गए हैं। किसी भी ऐसे दो पहिया वाहन चालको पेट्रोल का विक्रय नहीं किया जायेगा, जिसके चालक तथा सहयात्री ने हेल्मेट नहीं पहना हो।’’
’’नो हेल्मेट, नो फ्यूल’’ की समीक्षा एवं सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या में कमी लाने के उद्देश्य से भी सोमवार को अपर जिलाधिकारी चन्दौली की अध्यक्षता में जनपद के समस्त उपजिलाधिकारी, एआरटीओ, जिला आपूर्ति अधिकारी व पेट्रोल पम्प संचालकों संग विडियों कान्फ्रेंसिंग कर सम्बन्धित अधिकारियों को जनपद में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-129 एवं उप्र मोटरयान नियमावली-1998 के नियम-201 के अनुसार सभी मोटर साईकिल चालकों एवं सवारियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रोटेक्टिव हेड गियर (हेल्मेट) पहनना अनिवार्य है।