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अपराध

गाजीपुर पुलिस द्वारा अफजाल अंसारी पुत्र शुभानुल्लाह अंसारी द्वारा अवैध ढंग से अर्जित की गयी कुल 12 करोड़ 50 लाख रुपये की अचल सम्पत्ति को किया गया कुर्क

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रिपोर्ट – धर्मेंद्र मिश्रा
गाजीपुर। अवैध तरीके से धन, भू-सम्पत्ति व अचल सम्पत्ति अर्जित करने वाले माफियाओं के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक/विवेचक थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर की प्रेषित आख्या 17 अक्टूबर पर पुलिस अधीक्षक गाजीपुर द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी गाजीपुर द्वारा 23 अक्टूबर को पारित कुर्की आदेश अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोह बंन्ध एवं समाज विरोधी अधिनियम 1986, के क्रियान्वयन हेतु जिलाधिकारी लखनऊ के द्वारा अनुपालन सम्बन्धी आदेश पारित किया गया जिसके आधार पर अभियुक्त अफजाल अंसारी पुत्र शुभानुल्लाह अंसारी निवासी युसुफपुर थाना मुहम्मदाबाद द्वारा अवैध ढंग से अर्जित की गयी निम्न सम्पत्ति को कुर्क किया जा रहा है – 31 अक्टूबर 1998 को अभियुक्त द्वारा अपने संगठित अपराध से अर्जित किये धन से अपनी पत्नी फरहत अंसारी के नाम भूसम्पत्ति मोहल्ला डालीबाग तिलक मार्ग राममोहन राय वार्ड नं15 जोन 01 नियर बटलर गंज एक्सटेंसन बन्धा लखनऊ स्थित प्लाट नं 14 बी रकबा 6700 वर्ग अभियुक्त द्वारा संगठित अपराध से अर्जीत धन से भवन व बाउड्री वाल का निर्माण कराया है ।
उपरोक्त सम्पत्ति का बाजार मूल्य 12 करोड़ 50 लाख रुपये है।
अवैध तरीके से अर्जीत धन से खरीद फरोख्त कर दाखिल खारिज न कराना तथा अन्य अवैध क्रिया-कलाप किये जाने के कारण अभियुक्त उपरोक्त से सम्बन्धित अचल भू-सम्पत्ति को गाजीपुर पुलिस प्रशासन के द्वारा आज कुल बाजारू कीमत 12 करोड़ 50 लाख रुपये की भू-सम्पत्ति को मुनादी कर कुर्की की कार्यवाही की गयी ।

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