Connect with us

राज्य-राजधानी

1935 आरोपियों की संपत्ति पर चला बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट बनाने जा रहा‌ नया नियम

Published

on

नई दिल्ली। भारत का बुलडोजर कानून यूपी से शुरू हुआ था। वह देश और विदेश में नयी पहचान बनाने में सफल रहा है। पिछले सात वर्षों में सात राज्यों के लगभग 1935 आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाये गये। हजारों परिवार इससे प्रभावित हुए, जिनका कोई अपराध नहीं था। उन्हें भी दंडित होना पड़ा।

अब यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में है। सर्वोच्च न्यायालय ने बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। भविष्य में बुलडोजर कैसे चलेंगे, सर्वोच्च न्यायालय इसके लिए नियम बनाने जा रहा है।

तो वहीं उत्तर प्रदेश में 1535 आरोपियों की सम्पत्ति को तोड़ा गया है। मध्य प्रदेश में 259 हरियाणा में 64 गुजरात में 55 राजस्थान में 10 दिल्ली में 10 झारखंड में 22 आरोपियों की सम्पत्तियों को बुलडोजर से नेस्तनाबूद किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय में जो याचिका लगायी गयी है, उसके बाद सभी राज्यों से सर्वोच्च न्यायालय ने जानकारी मांगी है। बुलडोजर प्रक्रिया को किस तरह से किया गया है। किस तरह से नियमों का उल्लंघन किया गया है। इसकी समीक्षा अब न्यायपालिका कर रही है।

Copyright © 2024 Jaidesh News. Created By Hoodaa

You cannot copy content of this page