वाराणसी
विवाहिता ने ससुरालवालों पर दहेज उत्पीड़न और अप्राकृतिक शोषण का लगाया आरोप

वाराणसी के खजुरी क्षेत्र में एक विवाहिता ने अपने ससुरालवालों पर गंभीर आरोप लगाते हुए भेलूपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। विवाहिता ने दहेज उत्पीड़न, मारपीट, अप्राकृतिक शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश और जान से मारने की धमकी जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।
शिकायत के अनुसार, विवाहिता की शादी 28 नवंबर 2024 को हर्षित पांडेय, पुत्र अनिल पांडेय, से पारंपरिक हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार संपन्न हुई थी। विवाह के समय दहेज के तौर पर 5 लाख रुपये नकद, सोने-चांदी के गहने और अन्य सामान दिए गए थे।
विवाहिता ने बताया कि शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ समय बाद सास और पति की बुआ उसे ताने मारने लगीं। उन्होंने दहेज को घटिया बताते हुए उसे “भिखारी के घर की बेटी” कहकर अपमानित किया।
विवाहिता ने आरोप लगाया कि ससुरालवाले उसके साथ घरेलू नौकरानी जैसा व्यवहार करते थे। पति, ससुर और फूफा उसके साथ मारपीट करते थे। पति ने एक अन्य महिला को घर लाना शुरू कर दिया, जिसका विरोध करने पर विवाहिता के साथ मारपीट और मानसिक उत्पीड़न और बढ़ गया।
पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसका पति शराब के नशे में उससे अप्राकृतिक शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालता था। वहीं, ससुर और फूफा भी शराब पीकर उसे दबोचने और शारीरिक शोषण करने की कोशिश करते थे। कई बार उसने खुद को कमरे में बंद करके अपनी इज्जत बचाई।
विवाहिता ने अपनी शिकायत में बताया कि 15 जनवरी 2024 को ससुरालवालों ने जबरन उसे फिनायल पिला दिया और बेहोशी की हालत में कमरे में बंद कर दिया। हालत बिगड़ने पर भी उसकी मदद नहीं की गई।
विवाहिता का आरोप है कि ससुरालवाले 5 लाख रुपये नकद और बुलेट मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे। जब उसके पिता ने मांग पूरी करने से इनकार कर दिया, तो 19 जनवरी 2024 को उसे घर से निकाल दिया गया। किसी तरह मायके पहुंचने के बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
भेलूपुर थाने के प्रभारी विजय नारायण मिश्रा ने बताया कि विवाहिता की शिकायत के आधार पर पति हर्षित पांडेय, ससुर अनिल पांडेय, सास उषा देवी, बुआ संगीता तिवारी और फूफा नीलकंठ तिवारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत केस दर्ज हुआ है।