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अपराध

दहेज हत्या की दोषी सास और ननद को आजीवन कारावास

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रिपोर्ट – मनोकामना सिंह
वाराणसी। दहेज के लिए बहु को जलाकर मार डालने के मामले में अदालत ने मृतका की सास व ननद को दोषी करार, देते हुए दोनों को दंडित किया। जिला जज डा अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने बड़ागांव थाना क्षेत्र निवासी हदीसुन व उसकी बेटी – आरोपित सैयदा को आजीवन कारावास व दस दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अर्थदंड न देने पर दोनों को छह-छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अदालत में अभियोजन पक्ष की और से जिला शासकीय अधिवक्ता आलोक चंद शुक्ला ने पक्ष रखा। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा मोहम्मद यासीन ने बड़ागांव थाने में पांच मई 2015 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
आरोप था कि उसकी लड़की सादिया बानों की शादी दो मई 2009 को बड़ागांव थाना क्षेत्र के गोरी गांव निवासी मो. असलम के साथ हुई थी। शादी के बाद ससुराल वाले दहेज में 50 हजार रुपये की मांग करते हुए उसे प्रताड़ित करने लगे। इस बीच पांच मई 2015 को सुबह पति मो असलम, ससुर जहूर, सास हदीसुन व ननद सैयदा ने उसकी लड़की को मिट्टी का तेल छिड़ककर जला दिया था।

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