Connect with us

वाराणसी

दलित उत्पीड़न के मामले में मिली अंतरिम जमानत

Published

on

वाराणसी। रास्ते में खड़ी बाइक हटाने को लेकर दलित युवक को मारपीटकर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में राहत मिल गई। विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) अनिल कुमार पंचम की अदालत ने अकोढा, कपसेठी निवासी आरोपिता प्रीति सिंह को 25-25 हजार रूपये की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही नियमित जमानत के लिए 9 अक्टूबर की तिथि नियत कर दी। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार सरावां, कपसेठी निवासिनी शकुंतला देवी ने कपसेठी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह 11 दिसंबर 2021 सुबह 11 बजे माँ भद्रकाली मंदिर दर्शन करने के लिए अपने पुत्र के साथ गई थी।इस दौरान मंदिर के उत्तरी गेट से पहले अकोढ़ा निवासी हर्ष सिंह, अपनी माता प्रीति सिंह के साथ वहां गया था।

इस दौरान हर्ष ने गेट के पहले अपनी मोटर सायकिल खड़ी कर रास्ता जाम कर दिया था। इस दौरान उसके साथ सराँवा गाँव के ही मुकुन्द सिंह भी था। जब उसका पुत्र गाड़ी रास्ते से बगल में करने के लिए उनसे कहा तो वह लोग जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए भद्दी-भद्दी गाली देते हुए उसके पुत्र को मारने-पीटने लगा। इस दौरान हर्ष की माँ उसके पुत्र को पकड़ी हुई थी।

जिसके बाद हर्ष ने गाड़ी की चाभी को उसके पुत्र के सिर में घुसा-घुसा कर जान से मारने की कोशिश की। जिससे उसके शरीर के कई हिस्सों में गम्भीर चोटे आयी है और उसका पुत्र काफी गम्भीर हालत में चोटिल हो गया। शोर सुनकर जब लोग जुटने लगे तो सभी वहां से भाग निकले। इसी मामले में मंगलवार को अरोपिता प्रीति सिंह ने अपने अधिवक्ताओं के जरिए अदालत के आत्म समर्पण कर जमानत के लिए अर्जी दी थी।

Advertisement

Copyright © 2024 Jaidesh News. Created By Hoodaa