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वाराणसी

गैंगस्टर एक्ट के दोषी अभियुक्त को तीन साल की कैद

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वाराणसी। गैंगस्टर एक्ट में अदालत ने एक अभियुक्त को दंडित किया है। विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) मनोज कुमार सिंह की अदालत ने सरायबेना, फूलपुर निवासी अभियुक्त संतोष पांडेय को दोषी पाने पर तीन वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियोजन के अनुसार, फूलपुर थानाध्यक्ष सनवर अली ने फूलपुर थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया गया कि जब वह क्षेत्र में गश्त कर रहे थे तभी उन्हें सूचना मिली कि अभियुक्त संतोष पांडेय और बृजेश पांडेय शातिर अपराधी हैं। ये दोनों मिलकर एक गिरोह बनाकर क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं। इन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और इनके डर से कोई भी व्यक्ति इनके खिलाफ गवाही नहीं देता है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

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