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वाराणसी

अलका हत्याकांड : ढाबा संचालक समेत पांच आरोपितों को मिली जमानत

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वाराणसी। मिर्जामुराद थाना क्षेत्र स्थित एक ढाबे पर युवती का शव मिलने के मामले में ढाबा संचालक समेत पांच आरोपितों को जमानत मिल गई। सहायक पुलिस आयुक्त के न्यायालय ने ढाबा संचालक प्रगट नारायण सिंह, उसके पुत्र विकास सिंह, अनुराग सिंह, सूर्यबली यादव और विनय कुमार मिश्र को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश सुनाया।

अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह ने पक्ष रखा। गौरतलब है कि 2 जुलाई को मिर्जामुराद थाना क्षेत्र स्थित एक ढाबे पर युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

इस घटना के बाद मृतका के परिजनों और स्थानीय लोगों ने हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन किया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ढाबा संचालक समेत पांच लोगों को विभिन्न धाराओं में निरुद्ध किया था। आरोपितों ने अपने अधिवक्ता विकास सिंह के माध्यम से अदालत में जमानत की अर्जी दाखिल की थी। सुनवाई के बाद अदालत ने उनकी जमानत मंजूर कर ली।

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