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वाराणसी

अखिलेश-ओवैसी के मामले में 17 सितंबर को आएगा आदेश, सुप्रीम कोर्ट के वकील ने पेश की दलील

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वाराणसी। ज्ञानवापी परिसर में मिली शिवलिंग जैसी आकृति को लेकर विवादित बयानबाजी और वजूखाने में गंदगी फैलाने के मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव व AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, शहर काजी व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग पर मंगलवार को सुनवाई पूरी हो गई।

अपर जिला जज नवम विनोद कुमार सिंह की अदालत ने इस मामले में आदेश के लिए 17 सितंबर की तिथि निर्धारित की है। सुनवाई के दौरान मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुप्रीम कोर्ट के वकील रवि प्रकाश शुक्ल ने आधे घंटे तक दलील पेश की और कहा, हेट स्पीच के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने को कहा है। ऐसे में मुकदमा दर्ज होना चाहिए।

अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय की तरफ से दाखिल निगरानी याचिका पर मंगलवार को सुनवाई के दौरान दलील पेश की गई। दोनों पक्षों की दलील सुन लेने के बाद अदालत ने 17 सितंबर को आदेश की तिथि नियत कर दी।

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