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वोटर आइडी के बिना भी कर सकेंगे मतदान, 12 पहचान पत्र होंगे मान्य : नवदीप रिणवा

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नई दिल्ली/लखनऊ : यदि किसी भी मतदाता के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तब भी वह वोटर आइडी कार्ड के बिना भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने 12 अन्य फोटो युक्त वैकल्पिक पहचान पत्रों को भी मतदान के लिए मान्य किया है।

इनमें आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, बैंक- डाकघरों की फोटो युक्त – पासबुक, श्रम मंत्रालय से जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआइ से जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र-राज्य सरकार/ लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों विधायकों/ विधान परिषद सदस्यों के सरकारी पहचान पत्र और यूनिक – डिसएबिलिटी आइडी (यूडीआइडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से जारी कार्ड पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की पहचान के लिए मान्य होगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि, बीएलओ द्वारा वितरित मतदाता सूचना पर्ची को पहचान दस्तावेज के रूप में मान्य नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, मतदाताओं को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए उपर्युक्त में से कोई एक वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज लाना अनिवार्य होगा। जबकि, प्रवासी मतदाताओं को केवल उनके मूल पासपोर्ट के आधार पर ही पहचाना जाएगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने आगे बताया कि वोटर, मतदाता सूची में अपना नाम चेक करने एवं पोलिंग बूथ जानने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in तथा voterportal.eci.gov.in अथवा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट ceouttarpradesh. nic.in के अलावा वोटर हेल्पलाइन एप का भी उपयोग कर सकते हैं।

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