अपराध
जालसाजी के मामले में पूर्व सांसद और विधायक बेटे समेत तीन को समन

जौनपुर। सिविल जज सीनियर डिविजन एमपी-एमएलए कोर्ट अनुज कुमार जौहर की अदालत ने जालसाजी मामले में अपना दल के पूर्व सांसद हरिवंश सिंह, विधायक रमेश सिंह और दुर्गेश सिंह को 7 दिसंबर तक कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है।
कोतवाली थाना क्षेत्र के ओलंदगंज मोहल्ले से जुड़ा एक विवादित संपत्ति का मामला अब कोर्ट में चर्चा का विषय बन गया है। सिविल कोर्ट के एक अधिवक्ता ने अपना दल के पूर्व सांसद हरिवंश सिंह, उनके बेटे शाहगंज के विधायक रमेश सिंह, दुर्गेश सिंह, और लक्ष्य गुप्ता के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है।
वादी के अनुसार, उसके पिता राजेंद्र प्रसाद सिंह ने 14 अगस्त 2006 को ओलंदगंज मोहल्ले में मकान नंबर 89/1 खरीदा था, जो नगर पालिका के रिकॉर्ड में भी दर्ज है। आरोप है कि आरोपियों ने उसके मकान के आसपास की करीब 2100 वर्गफुट जमीन खरीदी, लेकिन साजिशन नकली दस्तावेज तैयार कर वादी के मकान को मिलाकर 3400 वर्गफुट जमीन का बैनामा लक्ष्य गुप्ता को कर दिया।
मई 2021 में वादी और उसका भाई कांप्लेक्स पर मौजूद थे, तभी आरोप है कि पूर्व सांसद हरिवंश सिंह, रमेश सिंह और दुर्गेश हथियारबंद लोगों के साथ बुलडोजर लेकर पहुंचे और वादी का मकान गिरा दिया। साथ ही मकान में रखे लगभग दस लाख के सामान को ट्रैक्टर पर लादकर ले गए।
वादी ने इस मामले में पहले थाना लाइन बाजार और पुलिस अधीक्षक को आवेदन दिया। लेकिन सुनवाई नहीं होने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट में वादी के गवाह रमाशंकर और राहुल ने बयान दर्ज कराए, जिनके आधार पर कोर्ट ने प्रथम दृष्टया जालसाजी का मामला पाया। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को समन जारी कर उन्हें 7 दिसंबर 2024 को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।