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गाजीपुर

गाजीपुर में धारा-163 लागू, सार्वजनिक सभा और प्रदर्शन पर रोक

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गाजीपुर में 22 दिसंबर को होने वाली सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा और आगामी त्योहारों- क्रिसमस, नव वर्ष, मकर संक्रांति, हजरत अली का जन्म दिवस और गणतंत्र दिवस को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दिया है।

जिला मजिस्ट्रेट आर्यका अखौरी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि असामाजिक तत्वों द्वारा गलत अफवाहें फैलाकर धार्मिक उन्माद पैदा करने की संभावना है। इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। निषेधाज्ञा के तहत सार्वजनिक स्थानों पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना, गैरकानूनी सभाएं, प्रदर्शन, और अनशन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। किसी भी व्यक्ति या लाइसेंस धारक को लाइसेंसी हथियार लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी। आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, विस्फोटक पदार्थ, लाठी, या अन्य आक्रामक वस्तुएं भी सार्वजनिक स्थानों पर ले जाने की मनाही है।

कोई भी व्यक्ति झूठी खबरें, अफवाहें या ऐसा कोई संदेश प्रसारित नहीं करेगा जिससे शांति भंग हो। किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री के प्रचार-प्रसार पर सख्त रोक रहेगी। सार्वजनिक वाहन, मार्ग, और सरकारी संपत्तियों को क्षति पहुंचाने वाले किसी भी कृत्य पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ईंट, कंकड़, पत्थर, या विस्फोटक पदार्थ छतों या सार्वजनिक स्थानों पर एकत्र करना प्रतिबंधित रहेगा।

धार्मिक और पारंपरिक आयोजनों को छूट

धार्मिक जुलूस, शवयात्रा, और पारंपरिक त्योहारों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि निषेधाज्ञा 20 दिसंबर से दो महीने तक या अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। आदेश के किसी भी हिस्से का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा। प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग की अपील की है।

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