वाराणसी
वाराणसी में 23 खतरनाक नस्ल के कुत्तों पर पाबंदी

पालतू जानवर पालने के लिए अब लाइसेंस अनिवार्य
वाराणसी। नगर निगम ने शहर में पालतू जानवरों पर नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाते हुए 23 खतरनाक नस्लों के कुत्तों के पालन-पोषण और खरीद-फरोख्त पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। निगम सदन में पारित नए नियमों के तहत अब पालतू जानवर पालने के लिए नगर निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है।
इन नस्लों पर लगा प्रतिबंध
नगर निगम ने सुरक्षा कारणों से जिन 23 डॉग ब्रीड्स पर रोक लगाई है, उनमें पिटबुल टेरियर, अमेरिकन स्टेफोर्ड रटेरियर, डोगो अर्जेंटीना, रॉटविलर, मास्टिफ, बोअरबेल, कांगल, वुल्फ डॉग्स, सरप्लानीनैक, रूसी शेफर्ड, फीला ब्रेस्लिरो सहित अन्य नस्लें शामिल हैं। इन नस्लों को अब पालने पर जुर्माना देना होगा।
कितने जानवर पाल सकते हैं?
नए प्रावधानों के अनुसार—
200 गज तक के मकान में अधिकतम 2 डॉग्स/कैट्स
300 गज मकान पर 4 डॉग्स/कैट्स
5 से अधिक पालतू पशु रखने पर पशु शेल्टर बनाना होगा
लाइसेंस फीस इस प्रकार
500 रुपये प्रति वर्ष प्रति डॉग/कैट (निजी मकानों के लिए)
1000 रुपये प्रति डॉग (कमर्शियल जगहों पर)
2000 रुपये प्रति 6 माह (श्वान शेल्टर हेतु)
बाहर घुमाते समय इन नियमों का पालन जरूरी
हर पालतू जानवर को लाइसेंस टोकन के साथ बाहर ले जाना अनिवार्य रहेगा
सार्वजनिक स्थानों और लिफ्ट में मास्क पहनाना जरूरी
नियमित टीकाकरण का प्रमाण भी देना होगा
गली के जानवरों को घर के बाहर खाना खिलाकर गंदगी फैलाने पर जुर्माना
पेट क्लिनिक पर भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
नगर निगम सीमा में संचालित सभी पेट क्लिनिक में आने वाले कुत्तों और बिल्लियों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है।नगर निगम का कहना है कि इन नियमों का उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, शहर की स्वच्छता बनाए रखना और पालतू जानवरों की देखरेख को व्यवस्थित करना है। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।