पूर्वांचल
आगामी त्यौहारो पर सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु ग्रामीण क्षेत्र में 26 दिसंबर तक धारा-144 लागू
वाराणसी। जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि जनपद के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, छठ पूजा, कार्तिक पूर्णिमा, क्रिसमस आदि त्यौहार परम्परागत रूप से मनाया जायेगा। इसके अतिरिक्त संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज, परीक्षा नियामक आयोग, प्रयागराज एवं अधीनस्थ्य सेवा चयन आयोग, लखनऊ द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षायें भी आयोजित होना प्रस्तावित है। इन अवसरो पर विभिन्न धार्मिक/राजनैतिक/सामाजित संगठनों द्वारा अपने-अपने कार्यक्रम प्रस्तावित किये जा सकते है। इस अवसर पर कतिपय अराजक तत्वों द्वारा अपनी गतिविधियों से जनसुरक्षा, शांति व्यवस्था एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की शुचिता को प्रभावित किए जाने के प्रयास की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। उक्त के दृष्टिगत सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने, विभिन्न आयोगों द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं को शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने तथा उक्त अवसरों पर अराजक तत्वों द्वारा अपनी गतिवधियों के कारण शांति व्यवस्था प्रभावित किए जाने के प्रयासों पर नियंत्रण स्थापित किए जाने तथा कानून एवं शांति व्यवस्था कायम रखने के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने जनपद के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में धारा-144 दण्ड प्रकिया सहिता के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू की हैं। जो आगामी 26 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा।