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RBI ने इस बैंक पर कसी नकेल, नहीं निकाल सकेंगे 5000 रुपये से ज्यादा
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने महाराष्ट्र के बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक पर कार्रवाई करते हुए कई अंकुश लगा दिए हैं। इसमें बैंक से ग्राहकों के 5000 रुपये से अधिक की निकासी पर रोक भी शामिल है। इस सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति के बिगड़ने की रिपोर्ट के बीच यह कदम आरबीआई की ओर से उठाया गया है।
बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत ये प्रतिबंध 8 नवंबर, 2021 से अगले छह महीने तक लागू रहेंगे। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि स्थिति की समीक्षा के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा।
आरबीआई के अनुसार बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक, यवतमाल बिना उसकी पूर्व लिखित स्वीकृति के कोई लोन पास नहीं कर सकता और न ही उसे रिन्यू किया जा सकेगा। ऐसे ही एडवांसेस को लेकर भी शर्तें हैं। इसके अलावा कोई निवेश भी बैंक की ओर से नहीं किया जा सकेगा। साथ ही बैंक किसी से फंड उधार नहीं ले सकेगा और नई डिपोजिट को स्वीकार कर सकेगा। बैंक अपनी संपत्तियों को बेच या स्थानांतरित भी नहीं कर सकेगा।
आरबीआई ने बयान में कहा, ‘बैंक में मौजूदा नकदी की स्थिति को देखते हुए सभी बचत बैंक या चालू खाता या अन्य खाताधारक अपने खातों से 5,000 रुपये से अधिक की राशि नहीं निकाल सकत हैं।’ आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि उसकी ओर से जारी दिशा-निर्देश को बैंक के लाइसेंस को खत्म किये जाने के तौर पर भी नहीं देखा जाना चाहिए।
मौजूदा समय में बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक लिमिटेड अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग व्यवसाय करना जारी रखेगा। परिस्थितियों के आधार पर भविष्य में आरबीआई मौजूदा प्रतिबंधों में संशोधन पर विचार कर सकता है।
इसके अलावा RBI ने मिलाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक पर लगाए गए प्रतिबंधों को और तीन महीने, 7 फरवरी 2022 तक बढ़ा दिया है
कर्नाटक स्थित सहकारी बैंक पर प्रतिबंध 26 अप्रैल, 2019 को लगाया गया था। समय-समय पर इसे संशोधित किया जाता रहा है। पिछली बार पाबंदियों को 7 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया था।