वाराणसी
धोखाधड़ी के आरोपित को मिली जमानत
वाराणसी। धोखाधड़ी कर गाड़ी का नम्बर प्लेट बदलकर दूसरे का नम्बर प्लेट लगाकर गाड़ी चलाने के मामले में आरोपित को जमानत मिल गयी। प्रभारी जिला जज अशोक यादव की अदालत ने लक्सा थाना क्षेत्र के सूरजकुंड निवासी आरोपित आमिर शेख को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, रेयाजुद्दीन उर्फ बंटी खान व चंद्रबली पटेल ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मुकदमा चितईपुर निवासी वादी प्रमोद कुमार जायसवाल 12 मार्च 2021 को रोहनिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह दोपहर दो बजे चितईपुर से अमरा (रोहनिया) में स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसा जमा करने जा रहा था। उसी दौरान रास्ते मे उसने देखा कि मुस्कान बैंक्वेट लॉन के पास एक सफेद रंग की इनोवा गाड़ी जिसका नम्बर (यूपी 64Z4500) था। उसको देखकर रुक गया, क्योंकि उक्त गाड़ी नंबर उसके भाई लवकुश जायसवाल की थी, जो सोनभद्र में रहते है। उनकी गाड़ी इस समय कर्मदेश्वर पुरम कॉलोनी में खड़ी है। इस पर जब वादी वहां पहुंचकर ड्राइवर से गाड़ी ले सबंध में जानकारी करने के साथ ही गाड़ी का पेपर मांगा तो वह चौंक गया, क्योंकि गाड़ी का पेपर उसके बड़े भाई के नाम पर ही था। यह देखकर उसने ड्राइवर को पुलिस चौकी चलने के लिए कहा तो ड्राइवर चकमा देकर वहां से भाग गया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गयी कि वादी ने पुलिस को साजिश में करके फर्ज़ी ढंग से मुकदमा दर्ज करा दिया है। प्राथमिकी में अभियुक्त नामित नहीं है। मात्र वाहन स्वामी होने के नाते पुलिस ने उसे घर से पकड़कर अभियुक्त बना दिया है। वह वाहन स्वामी है और गाड़ी उसका ड्राइवर चला रहा था। अदालत ने साक्ष्यों व पत्रावलियों के अवलोकन के बाद जमानत का पर्याप्त आधार पाते हुए आरोपित को जमानत दे दी।