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कोरोना

होशियार: ठेके पर जाने वालों बिना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के नहीं मिलेगी शराब!

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जिस तरह आजकल हर सरकारी काम में आधार कार्ड जरूरी हो गया है, ठीक उसी की तर्ज पर वैक्सीन सर्टिफिकेट के लिए प्लानिंग की जा रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि अधिक से अधिक नागरिकों को वैक्सिनेट किया जा सके और महामारी का खतरा कम किया जा सके।

अभी तक वैक्सीन सर्टिफिकेट की जरूरत केवल कुछ सरकारी कामों में थी, लेकिन अब शराब खरीदने के लिए भी वैक्सीन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। दरअसल तमिलनाडु के नीलगिरी में स्थानीय अधिकारियों ने यह फैसला किया है ताकि अधिक से अधिक नागरिकों को वैक्सीनेट किया जा सके।

नीलगिरी जिले में स्थानीय अधिकारियों द्वारा किए इस फैसले के बाद, अगर कोई भी आम आदमी सरकारी दुकान से शराब खरीदता है तो उसे वैक्सिनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। ऐसा इसलिए ताकि पता चले कि आपने वैक्सीन कि दोनों खुराक ले ली है। वैक्सिनेशन सर्टिफिकेट के अलावा आपको अपने आधार कार्ड की कॉपी भी जमा करानी होगी।

जो नहीं लगवा रहे टीका, उनके लिए ही ये प्लान:

कोलेक्टर दिव्या का कहना है हमने आबादी का 97% कवर कर लिया है, ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्यूंकि हमने डोर टू डोर कैंपेन, वैक्सिनेशन प्रोग्राम चलवाया। घर-घर जाके टिके लगवाए इसलिए इतनी जल्दी हम टीकाकरण में सफल रहे। इतना कुछ करने के बावजूद कुछ लोग वैक्सीन लगवाने से झिझक रहे थे क्यूंकि शुरू शुरू में ये रिपोर्ट थी कि टीका लगवाने के 2-3 दिन तक व्यक्ति अल्कोहल का सेवन नहीं कर सकता।

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ऐसा करने वाला पहला जिला बना नीलगिरी:

दुकान से शराब लेने के लिए व्यक्ति को वैक्सिनेशन सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत होगी। मगर जिन्होने एक भी डोज लिया है वो भी दुकान से शराब लेे सकते हैं, लेकिन उसके लिए उसे दुकान वालों को अपने मोबाइल पर SRF आईडी दिखानी पड़ेगी। इस तरह पहली डोज लिया हुआ व्यक्ति भी शराब का सेवन कर सकता है। इस तरह की अनूठी पहल करने वाला नीलगिरी पहला जिला बन गया है।

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