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सुप्रीम कोर्ट का योगी सरकार को आदेश, जिसका घर बुलडोजर से तोड़ा उसे दें 25 लाख का मुआवजा

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया है कि जिन लोगों के घर तोड़े गए हैं, उन्हें 25 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। यह आदेश तब आया जब कोर्ट ने पाया कि घर तोड़ने के दौरान कोई कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।

मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने इस मामले में नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, “यूपी सरकार ने खुद हलफनामा दाखिल कर कहा है कि इस मामले में कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था।” उन्होंने पूछा, “अगर कोई 3.6 वर्ग मीटर का अतिक्रमण था, तो क्या सरकार के पास इस बात का कोई प्रमाण था? बिना नोटिस दिए किसी का घर तोड़ने का अधिकार कैसे दिया जा सकता है?”

सीजेआई ने और भी सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, “बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए किसी के घर में घुसना अराजकता है।” सुप्रीम कोर्ट ने मामले में यूपी सरकार को आदेश दिया कि वह पीड़ितों को 25 लाख रुपये का मुआवजा दे।

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