वाराणसी
करोड़ों की धोखाधड़ी में आरोपी महिला की जमानत खारिज

वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) रवीन्द्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने 5.02 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के गंभीर मामले में आरोपी महिला की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। यह मामला लक्सा थाना क्षेत्र के मिश्र पोखरा निवासी विद्या देवी से जुड़ा है, जिन पर संगठित तरीके से धोखाधड़ी में शामिल होने का आरोप है।
प्रकरण के अनुसार, वादी सत्येन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने चेतगंज एसीपी को लिखित तहरीर देकर बताया कि वे निलाम्बर ट्रैक्सिम एंड क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर हैं, जो वेस्ट बंगाल में पंजीकृत कंपनी है। कंपनी का हेड ऑफिस वाराणसी के ईश्वरगंगी नाटी इमली क्षेत्र में स्थित है।
प्राथमिकी के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा यस बैंक शाखा रामकटोरा में स्थित दो खातों के संचालन की जिम्मेदारी निदेशक कवलधारी यादव को दी गई थी। इसी दौरान आरोप है कि कवलधारी यादव ने अपनी पत्नी विद्या देवी के साथ मिलकर अन्य लोगों सूर्य नारायण, आशीष तिवारी, मंदीप सिंह, हिमांशु शुक्ला, शादाब राजा, मेसर्स मैक्समोर पेमेंट डिजिटेक प्रा. लि., वैभव ट्रेडर्स, दिव्यांशी ब्यूटी पार्लर, नेहा बानो, दीप कलेक्शन, मो. आमिर और उमंग गौतम की मदद से संगठित षड्यंत्र के तहत कंपनी के खाते से 5.02 करोड़ रुपये निकाल लिए।
इस मामले में मुकदमा दर्ज होते ही पुलिस ने जांच तेज की और विद्या देवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अदालत में विद्या देवी की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान वादी पक्ष के अधिवक्ताओं अनुज यादव, नरेश यादव, संदीप यादव और नितेश सिंह ने पुरजोर विरोध किया, जिसके बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी।