वाराणसी
होटल व्यवसायी से 50 लाख की रंगदारी, मकान मालिक पर मुकदमा दर्ज

वाराणसी। लक्सा थाना क्षेत्र में मुंबई के एक होटल व्यवसायी ने 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगने का मामला दर्ज कराया है। पीड़ित व्यवसायी ने आरोप लगाया कि छित्तूपुर महमूरगंज स्थित मकान को किराए पर लेकर होटल संचालन के लिए 2023 में बाकायदा नोटेरियल इकरारनामा किया गया था। इसके तहत उसने मकान मालिक पंकज कुमार भोला को 10 लाख रुपये किराए के रूप में दिए, लेकिन कब्जा आज तक नहीं मिला। अब आरोपी मकान मालिक उससे 50 लाख रुपये की रंगदारी की मांग कर रहा है और फंसाने की धमकी भी दे रहा है।
व्यवसायी बृजेश रामदुलार सिंह, जो मूल रूप से मुंबई के रहने वाले हैं, उन्होंने अपने दोस्त श्याम कुमार चौरसिया के साथ वाराणसी में होटल का संचालन शुरू करने की योजना बनाई थी। इस क्रम में उन्होंने 5 जुलाई 2023 को 10 अक्टूबर 2023 तक के लिए मकान किराए पर लिया था। किराया समय से चुका देने के बावजूद मकान मालिक ने कब्जा देने से इनकार कर दिया।
पीड़ित का कहना है कि उसने इस मामले की शिकायत जनवरी 2025 में थाने में दी थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद वह पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे, जहां से निर्देश पर लक्सा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया।
प्रभारी निरीक्षक लक्सा दयाराम ने बताया कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर बीएनएस की धारा 316(2) और 351(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जांच पूरी होने के बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।