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पहली पत्नी को ही मिलेगा पेंशन का अधिकार: इलाहाबाद हाईकोर्ट

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क्या है मामला ?

प्रयागराज। ‘इलाहाबाद हाईकोर्ट’ ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि मुस्लिम कर्मचारी की पहली पत्नी ही पारिवारिक पेंशन पाने की हकदार होगी। कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के कुलपति को निर्देश दिया है कि वे इस मामले पर दो महीने के भीतर निर्णय लें।

क्या है मामला ?
याचिकाकर्ता सुल्ताना बेगम के पति मोहम्मद इशाक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारी थे। उन्होंने जीवनकाल में तीन शादियां की थीं। दूसरी पत्नी का देहांत हो चुका है। मोहम्मद इशाक की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन उनकी तीसरी पत्नी शादमा को दी जा रही थी।

सुल्ताना बेगम ने विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र लिखकर पारिवारिक पेंशन की मांग की। जब उनकी प्रार्थना पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि इस मामले में पहली पत्नी सुल्ताना बेगम ही पेंशन पाने की पात्र हैं। कोर्ट ने AMU के कुलपति को दो महीने के भीतर इस मामले पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

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