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वाराणसी

धोखाधड़ी कर ब्रांडेड कंपनी का नकली तेल बनाने के मामले में मिली जमानत

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वाराणसी। ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली रेपर लगाकर खाद्य पदार्थों को खुले बाजार में बेचने के मामले में आरोपित को जमानत मिल गई। प्रभारी जिला जज संजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने हुकुलगंज, पांडेयपुर निवासी रतन जायसवाल को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व पंकज यादव ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार कोतवाली थाना प्रभारी अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 8 अप्रैल 2023 को गश्त करते हुए हरतीरथ चौराहे पर पहुंचे तो उन्हें मुखबिर से सूचना मिली की कतुआपुरा में स्थित एक मकान में भारी मात्रा में विभिन्न कम्पनियों के खाद्य पदार्थ, नकली सोयाबीन आयल की लेबनिंग, पैकेजिंग एवं मिलावट कर व्यापक पैमाने पर तैयार कर ब्राण्डेड कम्पनी नाम पर खुले बाजार में बेचा जा रहा है। इस पर उन्होंने पुलिस टीम के साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी अविनाश कुमार सिंह व उनकी टीम को साथ लेकर उक्त मकान की घेराबंदी कर अन्दर पहुंचे तो मकान के अन्दर कई लोग किरायेदार के रूप में मौजूद थे। वहीं एक कमरे में कुछ लोग टीन के डिब्बे में ऊपर से कंपनियों के लेबल व कि दूसरे डिब्बे में आयल मिलाते हुए देखे गए। इस बीच वह लोग पुलिस को देखते ही भागने लगे, लेकिन पुलिस ने मौके से एक व्यक्ति को धरदबोचा। पूछताछ में उसने अपना नाम मनीष कुमार गुप्ता बताया। पूछताछ में पकड़े गए व्यक्ति ने बताया कि उसका सगा भाई दिलीप कुमार गुप्ता, मोहित जायसवाल, ओमप्रकाश जायसवाल उर्फ पुतुल जायसवाल व रतन जायसवाल के साथ मिलकर विभिन्न कम्पनियों के कूटरचित रैपर, ढक्कन व गत्तों को इस्तेमाल कर रिफाइन्ड तेल मिलावट कर उन्हें खाली टिन के डिब्बे में भरकर अलग-अलग कम्पनियों के कूटरचित रैपर लगाकर फर्जी मोहर बनाकर असली ब्राण्डेड कम्पनी के नाम खुले बाजार में भारी मुनाफा पर बेचते है। उसकी निशानदेही पर विभिन्न कमरों से 24 अदद गत्तों का कार्टून व दस अदद बोरी में प्लास्टिक के ढक्कन व एक अदद बोरी में लोहे की पैकिंग ढक्कन, हिमानी बेस्ट च्वाइस का फार्चून सोया हेल्थ रिफाइन सोयाबीन आयल के प्लास्टिक के रैपर 7 कार्टून व बोरी में व सलोनी कच्ची घानी सरसों का तेल लिखा हुआ गत्तानुमा रैपर 110 बंडल, पैकिंग एगस्टिक 5 बण्डल टीना विभिन्न कम्पनियों के रैपर लगे हुए कुल 130 अदद,तलाशी में मौके से 15 किग्रा के 70 टीना भरा हुआ आयल, 50 टीना विभिन्न कम्पनी के रैपर लगे हुए तथा फार्चून बेस्ट च्वाइस के करीब 150 रैपर 500 टन प्लास्टिक के 50 ढक्कन, लोहे के पेट्रोमेक्स, प्रेस, हथौड़ी, संडसी, रेती, आदि सामान बरामद हुआ। जिसके बाद अडानी विलमर लिमिटेड कम्पनी के अधिकृत प्रतिनिधि रिशु मिश्रा को दूरभाष से मौके पर बुलाया गया जिनके द्वारा बरामदशुदा अपने कम्पनी के रैपर को देखकर बताया गया कि यह कम्पनी का कूटरचित ढक्कन व रैपर है। जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में मनीष कुमार गुप्ता के साथ ही दिलीप कुमार गुप्ता, मोहित जायसवाल, ओमप्रकाश जायसवाल उर्फ पुतुल जायसवाल व रतन जायसवाल के खिलाफ धोखाधड़ी, ट्रेडमार्क एक्ट व कॉपी राइट एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।

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