Connect with us

गोरखपुर

खजनी हत्याकांड में बड़ा फैसला: चार दोषियों को आजीवन कारावास

Published

on

गोरखपुर। जनपद गोरखपुर पुलिस के लिए शनिवार को एक बड़ी न्यायिक सफलता सामने आई है। वर्ष 2018 में थाना खजनी पर पंजीकृत हत्या के एक सनसनीखेज मामले में मा० न्यायालय ने चारों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

यह फैसला उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत प्रभावी पैरवी और सतत मॉनिटरिंग का प्रत्यक्ष परिणाम माना जा रहा है।

पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में थाने के पैरोकार एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा मामले की सघन निगरानी की गई, जिससे अभियोजन पक्ष को मजबूती मिली।

मामला थाना खजनी क्षेत्र से जुड़ा है, जहां वर्ष 2018 में मु0अ0सं0 193/2018 अंतर्गत धारा 302/34 भादवि के तहत हत्या का अभियोग दर्ज किया गया था। इस प्रकरण में अभियुक्त भीम पांडेय, पंकज पांडेय, वीरेन्द्र पांडेय एवं अभियुक्ता मीना को नामजद किया गया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्य, गवाहों के बयान और विवेचना के आधार पर आरोप सिद्ध किए।

शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) कोर्ट संख्या 05, जनपद गोरखपुर ने चारों अभियुक्तों को अपराध का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत के इस फैसले से पीड़ित पक्ष को न्याय मिला है और समाज में कानून के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ है।

Advertisement

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि “ऑपरेशन कनविक्शन” का उद्देश्य गंभीर अपराधों में दोषियों को सख्त सजा दिलाना है, ताकि अपराधियों में भय और आम जनता में सुरक्षा का भाव बना रहे। इस केस में सफल दोषसिद्धि पुलिस, अभियोजन और न्यायालय के समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है।

उक्त प्रकरण में स० जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री अजीत प्रताप शाही की प्रभावी पैरवी को भी विशेष रूप से सराहा गया है, जिनके योगदान से अभियोजन पक्ष मजबूत हुआ और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने में सफलता मिली।यह फैसला गोरखपुर जिले में अपराध नियंत्रण और न्यायिक सख्ती की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

Copyright © 2024 Jaidesh News. Created By Hoodaa

You cannot copy content of this page