पूर्वांचल
भूमि अधिग्रहण मामले में मिर्जापुर की डीएम को अवमानना नोटिस जारी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे पर समय पर निर्णय नहीं लेने के मामले में मिर्जापुर की जिलाधिकारी (डीएम) प्रियंका निरंजन के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया है। यह नोटिस न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता चंद्रावती की अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया।
याचिकाकर्ता चंद्रावती के अधिवक्ता आदर्श शुक्ल और सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि उनकी मुवक्किल की भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग-76 के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहीत की गई थी, परंतु अब तक मुआवजा नहीं दिया गया है। मामले में डीएम और भूमि अध्याप्ति अधिकारी को आवेदन देने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं की गई।
याचिकाकर्ता ने इस अवहेलना के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया, जिसके बाद कोर्ट ने 12 दिसंबर 2023 को मुआवजे पर निर्णय लेने का आदेश दिया था। आदेश के अनुसार, डीएम को दो सप्ताह में मुआवजे के संदर्भ में निर्णय लेना था, लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया। अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए मिर्जापुर की डीएम प्रियंका निरंजन के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा है।