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वाराणसी

कपसेठी पर दुष्कर्म के सम्बन्ध में पंजीकृत मुकदमें से सम्बन्धित अभियुक्त को आजीवन कारावास तथा एक-एक लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा हुई

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वाराणसी। पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत गुरुवार को पुलिस उपायुक्त गोमती जोन के निर्देशन में मानिटरिंग सेल व थाना कपसेठी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना कपसेठी में पंजीकृत मु0अ0सं0 135/15 धारा 376D, भादवि व 5g/6 पाक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त सुरेन्द्र पटेल पुत्र स्व0 राजपत पटेल व श्रवण पटेल उर्फ बंकु पुत्र निहाल पटेल निवासीगण मझगांवा कला, थाना कपसेठी, वाराणसी को मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) वाराणसी द्वारा धारा 376D भादवि में आजीवन कारावास तथा 100000-100000/- (एक-एक लाख) रुपये अर्थ दण्ड व धारा 506 भादवि में अभियुक्त सुरेन्द्र पटेल उपरोक्त को 07 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 10,000 रूपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

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