गोरखपुर
मौखिक तीन तलाक देकर बच्चों समेत घर से निकाला, मारपीट के बाद दी जान से मारने की धमकी
ग्यारह दिन बाद दर्ज हुआ पति पर तीन तलाक, मारपीट और जान से मारने की धमकी पर एफआईआर
गोलाबाजार (गोरखपुर)। गोला थाना क्षेत्र से एक महिला के द्वारा तहरीर देने के बाद कई दिनों तक थाने का चक्कर लगाती रही। पीड़िता की तहरीर देने के पूरे 11 दिन बाद गोला पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़िता ने न्याय न मिलने पर उच्चाधिकारियों से शिकायत की थी, जिसके बाद मामला संज्ञान में लिया गया।
प्राप्त विवरण के अनुसार, पीड़िता निलोफर खान पत्नी अफजल खान निवासी ग्राम कोहड़ी बुजुर्ग ने थाने पर तहरीर देकर सूचित किया था कि उसका निकाह 17 दिसंबर 2012 को मुस्लिम रीति-रिवाज से अफजल खान पुत्र स्वर्गीय अब्दुल समद खान के साथ हुआ था। शादी के बाद से वह अपने पति के साथ ससुराल में रह रही थी।
पीड़िता के अनुसार इस दांपत्य जीवन से उसे तीन बच्चे हुए एक पुत्र हसन खान (13) तथा दो पुत्रियां अलीना खान (11) और आयजल खान (3)। पीड़िता ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि उसके पति का संबंध किसी अन्य महिला से हो गया जिसका विरोध करने पर उसके साथ मारपीट, मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न किया जाने लगा। आरोप है कि पति द्वारा जबरन दवा खिलाकर उसका गर्भपात भी करा दिया गया। पीड़िता का कहना है कि पति द्वारा उसके साथ जबरन अप्राकृतिक संबंध बनाए जाते थे। विरोध करने पर उसे पीटा जाता और जान से मारने की धमकी दी जाती थी।
बीते 15 जनवरी को पति अफजल खान ने उसे मौखिक रूप से तीन बार तलाक कहकर तलाक दे दिया और बच्चों सहित घर से निकालने का प्रयास किया। विरोध करने पर पीड़िता के साथ बेरहमी से मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी देकर घर से बाहर निकाल दिया गया। पीड़िता ने 24 जनवरी को एक बार फिर थाना गोला में तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद पीड़िता ने मजबूर होकर उच्च पुलिस अधिकारियों से शिकायत की। उच्चाधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने 11 दिन बाद एफआईआर दर्ज की।
थाना प्रभारी राकेश रौशन सिंह ने बताया कि तहरीर के अनुसार आरोपी पति के खिलाफ बीएनएस की धारा 85, 89, 115(2), 351(3) तथा मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम 2019 की धारा 3 व 4 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
