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वाराणसी

कबीर मठ के महंत और शिष्य पर 10 लाख की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

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हत्या की धमकी देने का भी आरोप

वाराणसी। कबीर मठ मूलगादी, कबीचौरा के महंत विवेक दास और उनके शिष्य प्रमोद दास के खिलाफ दस लाख की धोखाधड़ी और हत्या की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। शिवपुर थाना क्षेत्र के कादीपुर में स्थित मठ की संपत्ति को लेकर यह विवाद सामने आया है। मामला कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दर्ज किया गया है।

संतोष कुमार मिश्रा ने दर्ज कराया मुकदमा
जौनपुर के मड़ियाहूं निवासी संतोष कुमार मिश्रा ने महंत और उनके शिष्य पर आरोप लगाया है कि उन्होंने मठ की भूमि पर बने 10 कमरे और दुकानों को तीन साल के लिए 10 लाख रुपये में लीज पर देने की बात कहकर अनुबंध किया, जबकि उसी संपत्ति को पहले ही अन्य लोगों को नोटोरियल डीड के माध्यम से सौंप दिया गया था।

संपत्ति पर कब्जा लेने पहुंचे तो हुआ खुलासा
संतोष ने बताया कि 19 मई 2025 को जब वे मरम्मत का कार्य शुरू कराने पहुंचे तो दो अन्य व्यक्ति विकास अग्रवाल और प्रदीप सोनकर वहां पहुंचे और दावा किया कि यह संपत्ति उन्हें 1 मार्च 2024 को ही डीड की जा चुकी है।

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प्रमोद दास पर हत्या की धमकी का आरोप
संतोष का कहना है कि जब उन्होंने पैसे वापस मांगे तो शिष्य प्रमोद दास ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। थाने में शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट का रुख किया। कोर्ट के आदेश पर अब मुकदमा दर्ज किया गया है।

थानाध्यक्ष ने की पुष्टि
शिवपुर थानाध्यक्ष राजू कुमार ने बताया कि कोर्ट के निर्देश पर बीएनएस की धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 316(2) और 351(3) के तहत विवेक दास और प्रमोद दास पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

महंत का विवादों से पुराना नाता
महंत विवेक दास पहले भी विवादों में रह चुके हैं। मई 2024 में उन्हें एक महिला से अश्लीलता के मामले में जेल भेजा गया था। SC/ST विशेष न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि महंत और उनके सहयोगियों ने अश्लील टिप्पणियां की थीं।

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