वाराणसी
हाईकोर्ट से अजय राय को बड़ी राहत, केस पर लगी रोक

वाराणसी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक अजय राय को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने वाराणसी में उनके खिलाफ चल रही अदालती कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह मामला 2017 में निषेधाज्ञा उल्लंघन से जुड़ा है, जिसमें अजय राय सहित कई नेताओं पर धारा 144 के उल्लंघन का आरोप है।
न्यायमूर्ति समीर जैन की एकलपीठ ने यह अंतरिम आदेश अजय राय की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को निर्धारित की है।
मामला वाराणसी के कोतवाली थाने में दर्ज है, जिसमें अजय राय, पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटेल, पूर्व सांसद राजेश मिश्रा सहित अन्य नेताओं पर आरोप है कि वर्ष 2017 में धारा 144 लागू होने के बावजूद उन्होंने टाउनहाल मैदान से लहुराबीर चौराहे तक जुलूस निकाला और सभा की।
याचिका में अजय राय के वकील ने तर्क दिया कि आरोपपत्र और उस पर संज्ञान लेने का आदेश दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। वहीं शासकीय अधिवक्ता ने यह माना कि प्रथम दृष्टया संज्ञान का आदेश त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है, लेकिन उन्होंने पूरी कार्यवाही को निरस्त करने का विरोध किया।
कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता द्वारा मांगे गए तीन दिनों के समय को स्वीकार करते हुए ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है।