वाराणसी
हत्या के मामले में दो अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज
अंतर्गत धारा 103 (1) भारती न्याय संहिता
थाना बड़ागांव
वाराणसी। सत्र न्यायालय वाराणसी ने हत्या के एक मामले में अभियुक्त प्रमेश पटेल और नागेंद्र पटेल उर्फ रिंकू की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्तों के खिलाफ प्रस्तुत साक्ष्य और परिस्थितियों को देखते हुए जमानत का आधार पर्याप्त नहीं है।
जानकारी के अनुसार, 11 नवंबर 2024 को थाना बड़ागांव के साधोगंज क्षेत्र में वादी चंद्रमोहन के पिता जगरनाथ पटेल को उनके घर के बरामदे में लाठी-डंडों से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। अस्पताल में भर्ती कराने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
वादी के बयान के अनुसार, घटना से पहले अभियुक्तों और वादी के परिवार के बीच साधोगंज स्थित एक बीयर की दुकान पर विवाद हुआ था। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि बदले की भावना से प्रेरित होकर अभियुक्तों ने इस घटना को अंजाम दिया।
अभियोजन के अनुसार, अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद उनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त लाठी बरामद की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक की मृत्यु का कारण सिर में गंभीर चोट और कोमा बताया गया है। अभियुक्त नागेंद्र पटेल उर्फ रिंकू के खिलाफ पहले से दो अन्य मुकदमे दर्ज हैं, जबकि प्रमेश पटेल के खिलाफ पांच मुकदमे दर्ज हैं।
अभियुक्तों के वकील ने तर्क दिया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है और बरामदगी तथा प्राथमिकी में देरी को आधार बनाकर जमानत की मांग की। हालांकि, शासकीय अधिवक्ता ने इसका प्रबल विरोध किया।
न्यायालय का आदेश
सत्र न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि उपलब्ध साक्ष्य, अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास और घटनास्थल से संबंधित जानकारी के आधार पर जमानत प्रदान करना उचित नहीं है। अदालत ने दोनों अभियुक्तों की जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि यह मामला गंभीर प्रकृति का है और जमानत देने से मामले की जांच एवं सुनवाई प्रभावित हो सकती है। अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा। मामले की अगली सुनवाई निर्धारित तिथि पर की जाएगी।