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वाराणसी

वार्ड ब्वॉय की हत्या में आरोपियों पर न्यायालय ने कसा शिकंजा

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वाराणसी। मंडलीय अस्पताल के वार्ड ब्वॉय जंगबहादुर उर्फ पिंटू की 21 जनवरी 2017 को हुई निर्मम हत्या के आरोपी उसके दोस्त अरुण कुमार और नितिन यादव को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

कोर्ट ने अरुण कुमार को आजीवन कारावास के साथ 17,500 रुपये का अर्थदंड और नितिन यादव को आजीवन कारावास के साथ 27,500 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया। यह राशि मृतक के परिवार को दी जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान लागू होगा।

प्रकरण के अनुसार, वारदात वाली शाम पिपलानी कटरा स्थित शराब ठेके पर अरुण और जंगबहादुर के बीच विवाद हुआ। आरोप है कि जंगबहादुर ने अरुण की शराब छीन ली और थप्पड़ मारने के साथ अपशब्द कहे। नाराज अरुण ने अपने दोस्त नितिन यादव के साथ मिलकर जंगबहादुर को उसकी मौसी के घर में मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद आरोपियों ने मृतक के जेवर भी लूट लिए थे और फरार हो गए थे।

पुलिस ने मामले की जांच में कई सीसीटीवी फुटेज और आरोपियों के फोन सर्विलांस का इस्तेमाल किया। तत्कालीन एसएसपी नितिन तिवारी की सख्ती के बाद 25 जनवरी की रात अरुण और नितिन को कंपनी बाग के पास से गिरफ्तार किया गया।

दोनों आरोपी अरुण और नितिन पर पहले भी लूट, चोरी और दुराचार जैसे संगीन आरोपों में मुकदमे दर्ज हैं। अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाकर मृतक परिवार को न्याय दिलाया, जबकि अभियोजन पक्ष फांसी की मांग करता रहा।

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