वाराणसी
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने खारिज की सिगरा पुलिस की रिमांड अर्जी, आरोपी को राहत

वाराणसी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार की अदालत ने आर्म्स एक्ट के मामले में सिगरा पुलिस की न्यायिक रिमांड की अर्जी खारिज कर दी। लालपुर-पांडेयपुर निवासी आरोपी इकबाल खान उर्फ चंडल को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था।
अदालत में पेशी के दौरान पुलिस ने आरोपी की रिमांड की मांग की, लेकिन बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने कड़ा विरोध जताया। उन्होंने दलील दी कि पुलिस ने फर्जी तरीके से गिरफ्तारी की है। आरोपी के पास से न तो कोई असलहा बरामद हुआ और न ही कोई कारतूस। पुलिस ने केवल सह अभियुक्त के बयान के आधार पर उसका नाम जोड़ा है।पत्रावली के अवलोकन के बाद अदालत ने पुलिस की दलील खारिज कर दी और न्यायिक रिमांड की अर्जी निरस्त कर दी।
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