अपराध
मासूम से दुष्कर्म में दंपति को आजीवन कारावास

वाराणसी। जिले के रोहनिया इलाके में 2018 में हुई एक मासूम बच्ची से दुष्कर्म की घटना में विशेष अदालत ने शुक्रवार को एक दंपति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। छह साल तक चली सुनवाई के बाद, अदालत ने मुख्य आरोपी पुनवासी गुप्ता और उसकी पत्नी विमला देवी, जिसने अपराध में मदद की थी, दोनों को दोषी ठहराया।
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) विनोद कुमार की अदालत ने इस जघन्य अपराध में दोनों को बराबर का दोषी मानते हुए प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि जुर्माना न भरने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता, जो उस समय कक्षा पांच में पढ़ती थी, 7 अक्टूबर 2018 की रात घड़ी का पाउडर लेने के लिए दुकान जा रही थी। रास्ते में विमला देवी ने उसे रोका और अपने घर ले गई। वहां, विमला देवी ने बच्ची से बातचीत की, उसे खाना खिलाया और फिर कमरे की बत्ती बंद कर दी। इसके बाद, विमला देवी का पति पुनवासी गुप्ता कमरे में आया और बच्ची के साथ दुष्कर्म किया।
घर लौटने पर पीड़िता ने अपनी मां को आपबीती सुनाई, जिसके बाद उन्होंने रोहनिया थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष ने पीड़िता समेत नौ गवाह पेश किए।
अदालत ने अपने फैसले में विमला देवी के कृत्यों को “अमर्यादित” बताया, जिसने एक महिला होकर भी अपने पति को बच्ची के साथ दुष्कर्म करने में सहयोग किया। अदालत ने दोनों को बलात्कार की घटना में समान रूप से दोषी माना।