वाराणसी
प्राणघातक हमले में किशोर अपचारी को नहीं मिली जमानत
वाराणसी में एक किशोर अपचारी को प्राणघातक हमले के मामले में जमानत नहीं मिली है। यह घटना पुरानी रंजिश के चलते हुई थी जब आरोपी किशोर और उसके साथी ने ग्राम प्रधान अमित वर्मा के साथ मिलकर एक युवक का अपहरण करने की कोशिश की और जान से मारने की नियत से लाठी-डंडों से हमला किया। मामला 13 अक्टूबर 2024 का है जब स्वाति सिंह ने जंसा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
आरोप था कि आरोपी ने उसके पति को प्रधान की गाड़ी में जबरदस्ती बैठाकर अपहरण करने की कोशिश की।
शोर मचाने पर हमलावरों ने सड़क पर उसके पति पर प्राणघातक हमला किया और उन्हें मरा समझ कर छोड़ दिया। घटना के बाद हमलावरों ने पिस्टल लहराते हुए परिवार को जान से मारने की धमकी दी और भाग गए।
पुलिस ने किशोर अपचारी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे बाल सुधार गृह भेज दिया था। किशोर न्याय बोर्ड ने मामले की गंभीरता को देखते हुए किशोर की जमानत अर्जी खारिज कर दी।