अपराध
पॉक्सो कोर्ट ने अभियुक्त को सुनाई कठोर सजा
पॉक्सो केस में सजा दिलाने वाली कुशीनगर पुलिस टीम सम्मानित
कुशीनगर। जनपद में पॉक्सो एक्ट के एक मामले में कुशीनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप दोषी अभियुक्त को आजीवन कारावास तथा 5.25 लाख रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई। इस उल्लेखनीय सफलता में योगदान देने वाली पुलिस टीम को पुलिस उपमहानिरीक्षक, गोरखपुर परिक्षेत्र एवं पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।
ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत निरंतर सशक्त पैरवी की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 06 नवम्बर 2025 को माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो कोर्ट, स्थाना पडरौना, कुशीनगर द्वारा थाना कसया में पंजीकृत मु0अ0सं0- 212/2025, धारा 64(2), 351(3) बीएनएस एवं 5(च)/6 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत स्थानीय पुलिस व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के आधार पर दोषी अभियुक्त के विरुद्ध निर्णय पारित किया गया। न्यायालय द्वारा अभियुक्त मैनुद्दीन अंसारी पुत्र स्व0 मो0 हदीश अली, निवासी वार्ड संख्या-07, सिद्धार्थनगर मल्लूडीह, थाना कसया, जनपद कुशीनगर को आजीवन कारावास के साथ 5,25,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
इस प्रकरण में विवेचक निरीक्षक श्री विज्ञानकर सिंह, अभियोजन अधिकारी श्री फूलबदन (एसपीपी) एवं श्री अजय गुप्ता, प्रभारी निरीक्षक मॉनिटरिंग सेल श्री विनय कुमार सिंह तथा मॉनिटरिंग सेल के का0 आरिफ अंसारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। टीम के उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस उपमहानिरीक्षक, गोरखपुर परिक्षेत्र श्री एस. चन्नप्पा एवं पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर श्री केशव कुमार द्वारा सभी योगदानकर्ता पुलिस कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।
कुशीनगर पुलिस बच्चों के विरुद्ध अपराधों के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति पर दृढ़ है तथा दोषियों को कठोर से कठोर सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।
