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पत्नी ने पति पर लगाया बदनाम करने का आरोप, मुकदमा दर्ज

वाराणसी में एक महिला ने अपने पति के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि उसका पति इंस्टाग्राम और फेसबुक पर उसके नाम के साथ अश्लील और आपत्तिजनक बातें लिखकर उसे बदनाम कर रहा है। जैतपुरा थाने में दर्ज शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पीड़िता और उसके पति अश्वनी यादव, निवासी ढेलवारिया, चौकाघाट के बीच पारिवारिक विवाद चल रहा है, जो पारिवारिक न्यायालय में लंबित है। महिला ने अपनी तहरीर में बताया कि उसका पति पिछले दस दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ अभद्र टिप्पणियां कर रहा है।
महिला का कहना है कि जब उसने अपने पति से इन आपत्तिजनक पोस्ट को हटाने के लिए कहा, तो उसने धमकी दी और गाली-गलौच करने लगा। परेशान होकर महिला ने अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी और फिर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
थानाध्यक्ष जैतपुरा बृजेश कुमार मिश्रा ने बताया कि महिला की तहरीर और प्रस्तुत किए गए डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66C और भारतीय दंड संहिता की धारा 351(2) व 352 में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपों की पुष्टि के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग के साथ ही इस तरह के साइबर अपराधों की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि यदि वे ऑनलाइन उत्पीड़न या साइबर अपराध का शिकार होते हैं, तो तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। आईटी एक्ट के तहत दोषी पाए जाने पर सख्त सजा का प्रावधान है।