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वाराणसी

नाबालिग के वाहन चलाने पर अभिभावकों पर होगी एफआईआर

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वाराणसी। अगर आपके घर का नाबालिग बच्चा वाहन चलाता पकड़ा गया तो अब आपको भुगतना होगा। वाराणसी में ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती बरतने का फैसला लिया है। वाहन चलाते नाबालिग दिखने पर सीधे अभिभावकों के खिलाफ FIR दर्ज होगी। मोटर वाहन अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को गियर वाली बाइक चलाने की अनुमति नहीं है। 16 से 18 वर्ष के किशोर बिना गियर वाली दोपहिया वाहन का ही लाइसेंस ले सकते हैं। नियम तोड़ने पर उनका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

स्कूल खुलने के बाद नाबालिग बच्चों का बाइक चलाना आम बात बन चुकी है। बीते साल पुलिस ने चालान और केस दर्ज करने का अभियान भी चलाया था लेकिन कार्रवाई ठंडे बस्ते में चली गई। जनवरी से जून 2025 तक सड़क हादसों में 105 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें ज्यादातर बिना हेलमेट के बाइक चला रहे थे। नाबालिग न तो हेलमेट पहनते हैं और न ही उनके पास वैध लाइसेंस होता है। स्कूल प्रशासन भी आंख मूंदे बैठा है। इससे बच्चों समेत अन्य राहगीरों की जान को भी बड़ा खतरा बना रहता है।

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