वाराणसी
नगर निगम द्वारा 1791 अवैध विज्ञापन हटाते हुये 48 लाख का जुर्माना ठोंका
वाराणसी: नगर में आगामी दिनों होने वाले जी-20 सम्मेलन के दृष्टिगत नगर आयुक्त शिपू गिरि के निर्देश अपर नगर आयुक्त सुमित कुमार के नेतृत्व में माह फरवरी व मार्च में अनवरत नगर में विभिन्न संस्थाओं के द्वारा लगाये गये अवैध विज्ञापनों यथा होर्डिंग, बैनर, पोस्टर को हटाने के लिये बड़ी कार्यवाही की गयी। कार्यवाही में कुल 1791 अवैध विज्ञापनों को हटाया गया तथा रु0 48.27 लाख का जुर्माना नोटिस जारी किया गया है, जिसे वसूले जाने की कार्यवाही प्रगति पर है। नगर निगम द्वारा यह अभियान नगर के सभी महत्वपूर्ण मार्गो और चैराहों पर चलाया गया। साथ ही नगर निगम, वाराणसी द्वारा अवैध विज्ञापन करने वाले महत्वपूर्ण संस्थानों मेसर्स यूनिक एकेडमी सेन्टर, दुर्गाकुण्ड, वाराणसी को रु0 75 हजार, मेसर्स आकाश, दुर्गाकुण्ड, वाराणसी को रु0 75 हजार, मे0 हरिबन्धु इन्टरनेशनल स्कूल, नेवादा को रु0 75 हजार, मे0 सरदार जी पापड़ वाले बांसफाटक को रु0 75 हजार, जयपुरिया स्कूल को रु0 75 हजार, सनबीम स्कूल आशापुर को रु0 75 हजार, मे0 माउन्ट लिट्रेरा चाॅदमारी को रु0 75 हजार, डा0 अनुपम, महमूरगंज को रु0 85 हजार, मे0 सरदा जी पापड़ वाले नदेसर को रु0 75 हजार, स्वामी हरसेवानन्द पब्लिक स्कूल को रु0 75 हजार, मे0 धनश्री ज्वेलर्स सुन्दरपुर को रु0 75 हजार, ओमेगा हास्पिटल को रु0 75 हजार, एम0एस0 पाठशाला रविदास घाट को रु0 75 हजार, चैतन्य क्लासेस विनयक प्लाजा को रु0 1.50 लाख, रूद्रा स्पीच एण्ड हियरिंग सेन्टर को रु0 1.50 लाख, संकल्प ट्यूटोरियल्स से रु0 2.50 लाख, आइडियल नर्सिंग होम से रु0 1.50 लाख, रेसोनेन्स स्टडी सेन्टर से रु0 1.50 लाख, हरिबन्धु इण्टरनेशल स्कूल से रु0 3 लाख, विश्वनाथ कार्डस बांसफाटक से रु0 75 हजार, सुविधा साड़ी से रु0 3 लाख उत्कर्ष स्माल फाइनेन्स से रु0 5 लाख, सनबीम एकेडमी ग्रुप दुर्गाकुण्ड से रु0 3 लाख इत्यादि सहित कुल 62 अन्य संस्थाओं के उपर कुल रु0 48.27 लाख का जुर्माना लगाते हुये जुर्माने की धनराशि वसूल किये जाने हेतु नोटिस जारी कर दी गयी है। नगर आयुक्त शिपू गिरि ने सभी व्यापारिक संस्थाओं, विज्ञापनकर्ताओं एवं अन्य नागरिक गणों से अपील की गयी है कि यदि उनके द्वारा कहीं भी अवैध विज्ञापन लगाया गया है तो वे 2 दिन के भीतर उसे हटा लें अन्यथा की स्थिति में उनके विरूद्ध सम्बन्धित थाने में एफ0आई0आर0 दर्ज करायी जायेगी तथा शहर की सुन्दरता को बनाये रखने हेतु नगर में कहीं भी अवैध रूप से विज्ञापन का प्रदर्शन कदापि न करें।
