Connect with us

वाराणसी

डीएम के निर्देश पर जनपद में बाल श्रम के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने हेतु चलाया जा रहा है विशेष अभियान

Published

on

*टीम द्वारा 12 से 15 जून की अवधि में की गयी जाँच कार्यवाही में अब तक 14 बाल/किशोर श्रमिकों को चिन्हित किया गया*

*दोषी नियोजकों के विरूद्ध किया गया विधिक कार्यवाही*

*18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कार्य लिया जाना दण्डनीय अपराध है*
रिपोर्ट : मनोकामना सिंह
        वाराणसी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग तथा जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा द्वारा विशेष अभियान चलाकर बाल श्रम के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु दिये गये आदेश के क्रम में गठित श्रम विभाग, महिला कल्याण विभाग, एण्टी हुयूमन ट्रैफिकिंग यूनिट तथा पुलिस बल की संयुक्त टीम के साथ जनपद के नदेसर, अर्दली बाजार, पंचक्रोशी से सारनाथ क्षेत्र में 12 से 15 जून की अवधि में की गयी जाँच कार्यवाही में अब तक 14 बाल/किशोर श्रमिकों को चिन्हित किया गया है, जिनके दोषी नियोजकों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही अपनायी जा रही है।
       उक्त जानकारी देते हुए सहायक श्रम आयुक्त देवव्रत यादव ने बताया कि बाल/किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 एवं संशोधन अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कार्य लिया जाना दण्डनीय अपराध है।

Copyright © 2024 Jaidesh News. Created By Hoodaa

You cannot copy content of this page