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ज्ञानवापी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष

रिपोर्ट : मनोकामना सिंह
नहीं रुकेगा ज्ञानवापी का सर्वे , सीजीआई ने कहा अभी तक पेपर नहीं पढ़ा है पढ़कर सुनवाई करेंगे
सीनियर एडवोकेट हुजेफा अहमदी ने कहा है कि हमें तत्काल सुनवाई की जरूरत है क्योंकि सर्वेक्षण का आदेश दिया गया है। उधर, सीजीआई ने याचिका के दस्तावेज मांगे हैं और कहा है कि हम कागजात देखने के बाद मामले को देखेंगे।
बताते चलें ज्ञानवापी मुद्दे को लेकर न केवल स्थानीय अधिवक्ताओं नागरिकों में विभिन्न प्रकार के ध्यान दिया एवं चर्चाओं का बाजार सरगोशियां में है जिसमें पिछले शाम आए थे ज्ञानवापी मुद्दे पर वादी प्रतिवादी के सुनवाई के दौरान न्यायालय में तारीख में लगातार पड़ रही है इसी संबंध में सीजीआई ने कहा है अभी तक आवश्यक पेपर नहीं पढ़ा गया है याचिका के दस्तावेज मंगाए गए हैं और हम कागजात देखने के बाद इस मसले को देखेंगे
इस संबंध में याचिका की सुनवाई करते हुए सीजीआई एन0 वी0 रमना ने वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहां की पहले कागजात देखूंगा फिर आदेश पारित करूंगा।
अधिवक्ता आदि ने याचिका पर कहा कि वाराणसी में ऐसी संपत्ति के सर्वे का आदेश कोर्ट द्वारा दिया गया है जो प्लेसिस आफ वरशिप एक्ट के तहत संरक्षित है अब कोर्ट ने कमिश्नर के माध्यम से सर्वे का आदेश दिया गया है अधिवक्ता ने कोर्ट से मांग की है कि वस्तुस्थिति को बनाए रखने का आदेश दिया जाए इस पर सीजेआई ने कहा कि बिना कागजात देखें मैं कैसे आर्डर दे सकता हूं
जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई अगले हफ्ते कर सकती है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी सिविल कोर्ट के आदेश पर कोई रोक नहीं लगाई है
बताते चलें कि वाराणसी सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के चप्पे-चप्पे की वीडियोग्राफी कराने और 17 मई को कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है जिससे मुस्लिम पक्ष संतुष्ट नहीं है